उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी?

उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी?

                                             अथवा
उपभोक्ता के हितों को संरक्षित करने के लिए क्या बड़ा कदम उठाया गया है?
                                             अथवा
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? इसकी आवश्यकता क्यों अनुभव हुई?
उत्तर: उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 के निर्माण की जरूरत निम्न कारणों से पड़ी-

1. उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों एवं कर्त्तव्यों की जानकारी देना।

2. उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना।

3. वस्तुओं के मूल्यों पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए।

4. उत्पादकों को उनकी गुणवत्ता युक्त वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु।

5. व्यापारियों द्वारा की जाने वाली जमाखोरी व कालाबाजारी को रोकने हेतु।

6. उत्पादकों व विक्रेताओं द्वारा खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट को रोकने हेतु।

7. विक्रेताओं द्वारा निर्धारित माप-तोल व बाटों का प्रयोग करने तथा ग्राहकों से अनुचित कीमतों को वसूलने से रोकने हेतु।

8. उत्पादकों, व्यापारियों, दुकानदारों व वितरकों के अनुचित व्यवहारों के विरुद्ध उन्हे न्यायालय में सजा दिलाने व उपभोक्ताओं के हितों की हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए।

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