Bpsc gk notes in hindi

Bpsc gk notes in hindi

                        Bpsc gk notes in hindi

* आम तौर पर भारत के प्रधानमन्त्री होते हैं 

(A) संसद का सदस्य नहीं
(B) लोकसभा का सदस्य
(C) राज्यसभा का सदस्य
(D) दोनों सदनों का सदस्य
नोट्स- प्रधानमंत्री पद के लिए भी वही योग्यताएँ निर्धारित हैं, जो किसी मंत्री के लिए संविधान में उल्लिखित हैं। मंत्रियों के लिए जिस प्रकार संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए उसी प्रकार प्रधानमंत्री पद के लिए भी किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। अनुच्छेद 75 (5) में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई मंत्री, जो निरन्तर छह मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। जाहिर है कि यही बाध्यता प्रधानमंत्री पद के लिए भी है। किन्तु यहाँ प्रश्न यह किया गया है कि प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है।
चूंकि लोकसभा निम्न सदन है और अधिक प्रतिनिधिक सदन है, इसलिए सामान्य रूप से यह माना जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री को लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री को लोकसभा का नेता भी कहा जाता है। किन्तु यह विधिक और परम्परागत दोनों दृष्टियों से बाध्यकारी नहीं है। इन्दिरा गाँधी, नरसिंह राव और मौजूदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्य सभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर चुके हैं। अतएव यह प्रश्न बहुत प्रासंगिक नहीं प्रतीत होता है।
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