Bpsc gk notes in hindi
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* राज्य सभा के सदस्य चुने जाते हैं
(A) चार वर्ष के लिए
(B) पाँच वर्ष के लिए
(C) छ: वर्ष के लिए
(D) आजीवन
नोट्स- राज्यसभा एक स्थायी सदन है और कभी भंग नहीं होती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि एक बार राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के बा आजीवन उसकी सदस्यता बनी रहेगी। वास्तव में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 (1) में स्पष्ट बताया गया है कि राज्य सभा स्थायी है, किन्तु उसके यथासंभव एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सदस्यता से निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार सामान्य अंकगणितीय गणना से प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष का होता है ।
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