Bpsc gk notes in hindi

Bpsc gk notes in hindi

                   Bpsc gk notes in hindi

* उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है ?

(A) प्रधानमंत्री
(B) राष्ट्रपति
(C) संसद
(D) विधि मंत्रालय
नोट्स-
* संविधान के अनुच्छेद 124 (1) के तहत संसद को उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन अधिकारिता और शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति ऐसी विधि के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय एक मुख्य न्यायमूर्ति और 30 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा।
* उल्लेखनीय है कि मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश के अलावे केवल सात अन्य न्यायाधीशों के पद सृजित थे।
* संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 के द्वारा यह संख्या 7 से बढ़ाकर 10 कर दी गई.
* पुनः उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम 1960 के जरिये इसे 10 से बढ़ाकर 13, पुनः 1977 के अधिनियम के द्वारा 13 को बढ़ाकर 17 कर दिया गया।
* 1986 में संशोधन अधिनियम द्वारा यह संख्या 25 हो गई।
* अब उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम 2008 के द्वारा यह संख्या 25 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है।
* इस प्रकार संसद ही इस संख्या में संशोधन कर सकती है।
हमसे जुड़ें, हमें फॉलो करे ..
  • Telegram ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
  • Facebook पर फॉलो करे – Click Here
  • Facebook ग्रुप ज्वाइन करे – Click Here
  • BPSC Notes ————– Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *