Bpsc gk notes in hindi
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* लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने को अधिकारी कौन नहीं होता है ?
(A) भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक
(B) भारत का एटार्नी जनरल (महान्यायवादी)
(C) सॉलिसिटर जनरल (महान्यायाभिकर्ता)
(D) भारत के राष्ट्रपति के सचिव
नोट्स-
इस प्रश्न का संयोजन उचित प्रतीत नहीं होता है।
* कारण प्रश्नोक्त उत्तर विकल्पों में केवल महान्यायवादी (एटार्नी जनरल) भाग ले सकता है।
* ज्ञातव्य है कि प्रश्नोक्त उत्तर विकल्पों में वर्णित चार पदों में से केवल भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक तथा एटार्नी जनरल के पद ही सांविधानिक पद हैं।
* शेष दो पद शासकीय पद है।
* महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक के पदों से सम्बन्धित उपबंध संविधान के अनुच्छेद 148, 149, 150 और 151 में किए गए हैं।
* इन अनुच्छेदों में कहीं यह नहीं कहा गया है कि वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है।
* एटार्नी जनरल के पद सम्बन्धी उपबंध संविधान में अनुच्छेद-76, 78 तथा अनुच्छेद 105 (4) में किए गए हैं।
* तद्नुसार एटार्नी जनरल यद्यपि कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसे संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने, सदन की बैठक में बोलने का अधिकार है।
* तथापि उसे किसी प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार नहीं है।
* एटार्नी जनरल को संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार भी प्राप्त है।
* शेष दो पद शासकीय या संविधानेत्तर पद हैं और ऐसे शासकीय पदधारियों को संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है।
* उपर्युक्त विश्लेषण के बाद इस प्रश्न का आशय यह प्रतीत होता है कि प्रश्न गलत है।
* यहाँ प्रश्न यह होना चाहिये था- लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन होता है।
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