BSSC GK NOTES IN HINDI
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* भारत की आकस्मिक निधि
(A) संकट के लिए रखी गई धनराशि है
(B) राज्यों के मध्य वितरित की जाने वाली राशि है
(C) प्रधानमंत्री द्वारा अपने विवेक से उपयोग में लाई जाने वाली धनराशि है
(D) आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से खर्च की जाने वाली धनराशि है
नोट्स-
* आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से खर्च की जाने वाली धनराशि है भारत की आकस्मिक निधि ।
* आकस्मिक निधि (Contingency Fund)- इसकी स्थापना का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत है।
* इसमें जमा धन राशि का खर्च विधि प्रक्रिया के द्वारा होता है।
* संसद की स्वीकृति बिना इससे धन खर्च नहीं किया जा सकता है.
* लेकिन राष्ट्रपति विशेष समय में इससे धन खर्च कर सकता है।
* संचित निधि (Consolidated Fund)- गठन 266 अनुच्छेद के द्वारा।
Note- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, CAG इत्यादि के वेतनमान इसी निधि से दिए जाते हैं।
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