निम्नलिखित उत्पादों/सेवाओं (आप सूची में नया नाम जोड़ सकते हैं) पर चर्चा करें कि इनमें उत्पादकों द्वारा किन सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए

निम्नलिखित उत्पादों/सेवाओं (आप सूची में नया नाम जोड़ सकते हैं) पर चर्चा करें कि इनमें उत्पादकों द्वारा किन सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए

(क) एल.पी.जी. सिलिंडर,
(ख) सिनेमा थिएटर,
(ग) सर्कस,
(घ) दवाइयाँ,
(च) खाद्य तेल,
(घ) विवाह पंडाल,
(ज) एक बहुमंजिली इमारत।
उत्तर: दिए गए उत्पादों/सेवाओं की स्थिति में उत्पादकों द्वारा निम्नलिखित सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए:

(क) एल.पी.जी. सिलिंडर: सिलिंडर में किसी भी प्रकार का गैस रिसाव नहीं होना चाहिए। सिलिंडर का वजन व गुणवत्ता एवं उत्पादक कम्पनी की सील भी ठीक होनी चाहिए।

(ख) सिनेमा थिएटर: सिनेमा थिएटर के मालिक को सिनेमा थिएटर में सुरक्षित भवन, पार्किंग, पर्याप्त संख्या में निकास एवं प्रवेश द्वार, अग्निशमन यंत्र, कैंटीन एवं शौचालय आदि की व्यवस्था करनी चाहिए।

(ग) सर्कस: सर्कस के स्थान पर सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाएँ होनी चाहिए जिनमें अग्निशमन यंत्र, पानी के टैंक, रेत की बाल्टियाँ, खतरनाक जानवरों के लिए पिंजरे, प्रशिक्षित कर्मचारी आदि प्रमुख हैं। सभी जानवरों को मजबूत पिंजरों में रखना चाहिए। प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा जानवरों का करतब दिखाने के पश्चात् उन्हें पिंजरों में बंद कर देना चाहिए।

(घ) दवाइयों: दवाई उत्पादक कम्पनियों द्वारा दवाई बनाते समय सभी स्वास्थ्य नियमों व निर्धारित मात्रा में रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। दवाइयों पर निर्माण तिथि, खराब होने की अन्तिम तिथि, बैच संख्या, कीमत, फार्मूला आदि लिखा होना चाहिए।

(च) खाद्य तेल: खाद्य तेलों में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। खाद्य तेल सीलबन्द डिब्बों या पैकेटों में होना चाहिए। इन पैकेटों पर निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, निर्धारित कीमत तथा एगमार्क अवश्य होना चाहिए।

(झ) विवाह पंडाल: विवाह पंडाल में उचित स्थान, जनरेटर की व्यवस्था, अग्निशमन यंत्र, शौचालय व पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त विवाह पंडाल, टैंट का कपड़ा, नाइलॉन, सिल्क या रेशमी नहीं होना चाहिए।

(ज) एक बहुमंजिली इमारत: एक बहुमंजिली इमारत का निर्माण सरकार द्वारा अनुमोदित मानचित्र के अनुसार ही होना चाहिए। भवन की मजबूती का ध्यान रखते हुए भूकम्परोधी तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। इमारत में पर्याप्त निकास-द्वार, अग्निशमन यंत्र, लिफ्ट तथा इमारत के पास में ही पार्किंग व पार्क की व्यवस्था होनी चाहिए।

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